विमान में बदसलूकी करना पड़ेगा महंगा, दो साल लग सकता है बैन
नयी दिल्ली : हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नये नियम बनाये हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक नो फ्लाई लिस्ट जारी की है. लिस्ट में जानकारी दी गयी है कि अगर आपने हवाई यात्रा के […]
नयी दिल्ली : हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ नये नियम बनाये हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. उड्डयन मंत्रालय की ओर से एक नो फ्लाई लिस्ट जारी की है. लिस्ट में जानकारी दी गयी है कि अगर आपने हवाई यात्रा के दौरान कोई बुरा व्यवहार किया तो वो आप पर कितना मंहगा पड़ेगा. सरकार का यह नया नियम तीन स्तर पर है. नियम के अनुसार यदि विमान में आपने बदसलूकी की तो 2 साल का बैन लग सकता है.
उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है. हालांकि, इस नये नियम में यात्रियों को बैन के खिलाफ अपील करने की छूट दी गयी है. यह जरूरी नहीं कि अगर एक एयरलाइन किसी यात्री पर ये नियम लागू करती है तो दूसरी एयर लाइन भी उसे लागू करे.
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आखिर क्यों पड़ी इसकी जरूरत ?
आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों दो ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिसकी वजह से ये नये नियम बनाने की जरूरत महसूस हुई. पहले मामले में यात्रा के दौरान शिवसेना सासंद रवींद्र गायकवाड़ ने बिजनेस क्लास में सफर न कर पाने के कारण विमान के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की थी जिसके कारण वे काफी दिनों तक चर्चा में रहे.
वहीं दूसरे मामले में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने दिल्ली से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को आधे घंटे तक रुकवाया था. यही नहीं उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने से भी इनकार कर दिया था. इसके बाद सरकार पर विमानन कंपनियों ने दबाव बनाया, क्योंकि एयरलाइन के स्टाफ की सुरक्षा का भी मुद्दा उठ खड़ा हुआ था.
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