GST रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 10 अक्तूबर की गयी

हैदराबाद : उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए जीएसटी परिषद ने आज रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक माह बढ़ाकर 10 अक्तूबर कर दिया गया. इसके अलावा आसानी से अनुपालन के लिए परिषद ने व्यवसायियों को चार और माह के लिये सरलीकृत जीएसटीआर थ्री बी को दिसंबर तक दाखिल करने का समय दे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 10, 2017 8:13 AM

हैदराबाद : उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए जीएसटी परिषद ने आज रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक माह बढ़ाकर 10 अक्तूबर कर दिया गया. इसके अलावा आसानी से अनुपालन के लिए परिषद ने व्यवसायियों को चार और माह के लिये सरलीकृत जीएसटीआर थ्री बी को दिसंबर तक दाखिल करने का समय दे दिया है.

जीएसटी परिषद की 21 वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए जीएसटीआर-वन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन अक्तूबर होगी. बाकी के लिए यह 10 अक्तूबर होगी. उन्होंने बताया कि जुलाई के लिये जीएसटीआर-2 को 31 अक्तूबर तक करनी होगी और जीएसटीआर-3 को 10 नवंबर तक किया जा सकेगा.
धूप बत्ती-झाड़ू समेत 30 वस्तुएं होंगी सस्ती
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार यहां हुई बैठक में लिये गये फैसले के बाद मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और स्पोर्ट्स यूटिलिट व्हीकल्स (एसयूवी) वाहन महंगे हो जायेंगे. बैठक में इन वाहनों पर दो से सात फीसदी तक अतिरिक्त उपकर लगाने का फैसला लिया गया. हालांकि, छोटी और हाइब्रिड कारों को इस वृद्धि से छूट दी गयी है. परिषद की बैठक में धूप बत्ती, प्लास्टिक रेनकोट, रबर बैंड, झाड़ू, इटली-डोसा बटर से लेकर रसोई में काम आने वाले गैस लाइटर जैसे दैनिक उपभोग की 30 वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने का भी फैसला किया गया. इन वस्तुओं की दरों में विसंगतियां सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया.

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