1 करोड़ से ज्यादा GST क्लेम करने वालों की होगी जांच, सरकार के रडार पर 162 कंपनियां
नयी दिल्ली : जीएसटी को लेकर कामयाबी का जश्न मना रही सरकार को बड़ा झटका लगा है. बताया जा रहा है कि 95 हजार करोड़ रुपये का कर कलेक्शन हुआ लेकिन कंपनियों ने जीएसटी व्यवस्था में जाने से पहले के 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट दावे भी किये हैं. अगर इस दावे […]
नयी दिल्ली : जीएसटी को लेकर कामयाबी का जश्न मना रही सरकार को बड़ा झटका लगा है. बताया जा रहा है कि 95 हजार करोड़ रुपये का कर कलेक्शन हुआ लेकिन कंपनियों ने जीएसटी व्यवस्था में जाने से पहले के 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट दावे भी किये हैं. अगर इस दावे को सही माने लिया जाये तो सरकार के पास मात्र तीस हजार करोड़ का टैक्स संग्रह होगा. सरकार ने एक करोड़ दावे को लेकर जांच करने का फैसला लिया है.
गौरतलब है कि एक जुलाई से लागू हुई जीएसटी व्यवस्था के तहत कंपनियों को पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत किये गये स्टॉक की खरीद पर चुकाये गये कर के क्रेडिट का दावा करने की सुविधा दी गयी है.यह सुविधा जीएसटी लागू होने के छह महीने बाद तक के लिए ही उपलब्ध है. सीबीईसी ने कंपनियों और उद्यमियों की ओर से कियसे गये भारी-भरकम दावों को देखते हुए मुख्य आयुक्तों को 11 सितंबर को पत्र भेजा है. उसमें बोर्ड ने कहा कि 162 कंपनियों द्वारा एक करोड रुपये से अधिक के क्रेडिट का दावा किया गया है. बोर्ड ने इन दावों की जांच करने के लिए कहा है. जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौर में एक करोड रुपये से अधिक के क्रेडिट बकाये का दावा करने वाली 162 कंपनियां अब कर प्रशासन की जांच के दायरे में है. कर प्रशासन की जांच के बाद ही तय होगा कि इन कंपनियों के दावे सही हैं या नहीं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.