बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को हर जगह अनिवार्य बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है.
अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी)और किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा.
सरकारी नियमानुसार, मौजूदा जमाकर्ताओं को अब 31 दिसंबर 2017 तक अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी. बतातेचलें कि वित्त मंत्रालय की ओर से चार अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिये इन सभी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य किये जाने की जानकारी दी गयी है.
विगत 29 सितंबर को जारी की गयी अधिसूचना के मुताबिक, जहां पर भी आधार संख्या को नहीं दिया गया है, जमाकर्ता को आधार के लिए नामांकन आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा.
इस अधिसूचना में आगे कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं को जिन्होंने इस तरह की जमा योजनाओं का आवेदन करने के दौरान आधार कार्ड की जानकारी नहीं दी है उन्हें 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाक घर बचत बैंक या जमा कार्यालय में अपने आधार की जानकारी देनी होगी.
यहां यह जानना गौरतलब है कि सरकार बैंक जमा खातों, मोबाइल फोन और कई अन्य सुविधाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने पर जोर दे रही है. इसके पीछे का मकसद बेनामी सौदों तथा कालेधन पर अंकुश लगाना है.
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