GST : आखिरी दिन जुलार्इ के लिए 43 लाख टैक्सपेयर्स ने दाखिल किया रिटर्न

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर यानी मंगलवार को देर शाम तक देश भर में करीब 43 लाख करदातों ने जुलाई का रिटर्न दाखिल किया है. अधिकारियों ने बताया कि कुल 53 लाख करदाताओं में से मंगलवार की शाम छह बजे तक 43 लाख करदाताओं ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 11, 2017 10:09 AM

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर यानी मंगलवार को देर शाम तक देश भर में करीब 43 लाख करदातों ने जुलाई का रिटर्न दाखिल किया है. अधिकारियों ने बताया कि कुल 53 लाख करदाताओं में से मंगलवार की शाम छह बजे तक 43 लाख करदाताओं ने जीएसटीआर-1 दाखिल कर दिया है. सोमवार को वित्त मंत्रालय ने 10 अक्तूबर तक रिटर्न दाखिल कर लेने की हिदायत देते हुए कहा था कि जुलाई के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को अब और नहीं बढाया जायेगा.

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उधर, हरियाणा सरकार ने कहा कि उसे डीलरों की आेर से जीएसटी व्यवस्था में निचली करों का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने के बारे में 43 शिकायतें मिली हैं. राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हमें हरियाणा में अभी तक जीएसटी में निचली कर दरों का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने के संबंध में 43 शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी रोधक राज्य स्तर की संचालन समिति इन शिकायतों की जांच करेगी.

उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण के गठन की अनुमति देता है. हरियाणा में करदाताओं द्वारा जीएसटी के नाम पर अनधिकृत तरीके से मुनाफा कमाने पर अंकुश के लिए एक व्यवस्था बनायी गयी है. अभिमन्यु ने कहा कि यदि डीलर जीएसटी में निचली कर दरों का लाभ ग्राहकों को नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.

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