नयी दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 12 अंकों वाले आधार संख्या को सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) से जोड़ने की आॅनलाइन सुविधा शुरू की है. यूएएन से अंशधारकों को नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खाता संख्या बदलने की जरूरत नहीं होती है.ईपीएफओ के बयान के अनुसार, दीपावली की पूर्व संध्या पर ईपीएफओ ने यूएएन धारक सदस्यों को आॅनलाइन यूएएन को आधार से जोड़ने की सुविधा प्रारंभ की है. इससे सदस्यों को बेहतर और तेज ईपीएफओ सेवाएं मिलेगी. यह सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है.
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र्इपीएफआे की आेर से जारी बयान में कहा गया है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए ईपीएफओ सदस्य अपने यूएएन को आधार से आॅनलाइन जोड़ सकते हैं. इसके लिए सदस्य को अपना यूएएन प्रदान करना होगा. यूएएन के साथ जुड़े सदस्य के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जायेगा. इसमें कहा गया है कि ओटीपी सत्यापन के बाद सदस्य को अपना आधार नंबर देना होगा.
इसके बाद एक और ओटीपी आधार से जुड़े मोबाइल ई-मेल पर भेजा जायेगा. ओटीपी सत्यापन के बाद यूएएन के ब्योरों को आधार विवरण से मिलाया जायेगा. उसके सही पाये जाने पर यूएएन को आधार से जोड़ा जायेगा. आधार से जुड़ जाने के बाद सदस्य आधार से जुड़ी आॅनलाइन ईपीएफओ सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.
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