आशियाने का देख रहे हैं सपना, तो बिल्डरों की धोखेबाजी से बचने का यह है उपाय…

नयी दिल्लीः यदि आप एक अदद आशियाने का सपना देख रहे हैं, तो बिल्डरों की धोखाधड़ी आैर ठगबनिजिया से बचने के उपाय भी आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए. खासकर तब जब इस समय देश में घर बनाने आैर बसाने वालों को अपना आशियाना पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाना पड़ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 20, 2017 5:44 PM

नयी दिल्लीः यदि आप एक अदद आशियाने का सपना देख रहे हैं, तो बिल्डरों की धोखाधड़ी आैर ठगबनिजिया से बचने के उपाय भी आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए. खासकर तब जब इस समय देश में घर बनाने आैर बसाने वालों को अपना आशियाना पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाना पड़ रहा है. हालांकि, इस समय फ्लैट के खरीदारों को तय समय पर आशियाने पर कब्जा नहीं देने के खिलाफ जेपी इंफ्रा आैर आम्रपाली इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आैर नेशनल कंपनी लाॅ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने कर्इ आदेश जारी किये हैं. एेसी विषम परिस्थिति में सोच-समझकर घर खरीदने में ही समझदारी है.

बिल्डरों के लिए यह हो गया है जरूरी

देश में रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट) लागू होने के बाद बिल्डरों के लिए यह जतरूरी हो गया है कि वह अपने आवासीय परियोजना का वेबसाइट पर पंजीकरण करायें. यदि आप रेरा की वेबसाइट पर जायेंगे, तो आपको वहां पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बारे में लिये गये फैसले की जानकारी मिल जायेगी.

यह जानना है बेहद जरूरी

  • यदि आप महाराष्ट्र की मुंबर्इ महानगरी में घर लेना चाहते हैं, तो आप फ्लैट या घर खरीदने के पहले रेरा की वेबसाइट पर लाॅगइन करें.
  • http://maharera.mahaonline.gov.in पर क्लिक करें आैर फिर इसके बाद Registration पर पंजीकृत परियोजनाआें के लिए टैब क्लिक करें.
  • अब आप एडवांस सर्च को पोस्ट करें आैर अन्य ब्योरे की जानकारी के लिए एंटर करें, जैसे, डेवलपर, एरिया आैर लोकलिटी आदि.
  • इसके अलावा, रेरा की वेबसाइट पर डिवीजन, जिला, तालुका आैर यहां तक कि गांव तक को सर्च कर सकते हैं, जहां आपने जमीन अथवा मकान देखी है.

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  • इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रेरा की इस वेबसाइट पर आपकी आेर से दी गयी जानकारी से संबंधित तमाम तरह की सूचनाएं आैर ब्योरे दिखने शुरू हो जायेंगे.
  • इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद आपको डेवलपर आैर परियोजनाआें से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद किसी भी परियोजना में निवेश करने में सहूलियत होगी आैर आप ठगी का शिकार होने से बच जायेंगे.
  • यदि कोर्इ डेवलपर या फिर बिल्डर आपको फ्लैट डिलीवरी में देर करता है या उसमें किसी तरह का डिफाॅल्ट है, तो रेरा प्राधिकरण संबंधित कानून के तहत डेवलपर अथवा बिल्डर के खिलाफ कार्रवार्इ करना शुरू कर देगा. इससे आपको कानूनी पचड़ों से निजात मिलने की उम्मीद की जा सकती है.
  • किसी भी परियोजना में निवेश करने के पहले डेवलपर के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है. किसी भी घर के खरीदार को यह तय करना भी बेहद जरूरी है कि जिस डेवलपर से वह घर का सौदा करने जा रहे हैं, वह निर्धारित समय पर जल्द ही परियोजना के कामों को पूरा करने के आपको आशियाना उपलब्ध करा देगा.
  • इसके साथ ही, आपको इस बात पर भी गौर करना बेहद जरूरी है कि आप इस बात पर ध्यान रखें कि बिल्डर फ्लैट देने में कितना समय लगा रहा है तथा उसके निर्माण की गुणवत्ता क्या है.
  • इतना ही नहीं, आपको अपने पास वित्तीय ब्योरे के तहत डेवलपर, उसके फिनांसर, प्रोमोटर्स आैर जमीन के मालिकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए.

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