50 हजार से ज्यादा की लेन-देन पर बदला नियम, दिखानी होगी ओरिजनल ID प्रूफ
मुंबई : अगर आप बैंक से कैश लेन – देन कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा की रकम बैंकों से लेन – देन करने के लिए आइडी कार्ड का होना जरूरी है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके जरिये […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
October 24, 2017 10:12 AM
मुंबई : अगर आप बैंक से कैश लेन – देन कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम की है. 50 हजार रुपये या उससे ज्यादा की रकम बैंकों से लेन – देन करने के लिए आइडी कार्ड का होना जरूरी है. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके जरिये मनी लॉन्ड्रिंग (रिकॉर्ड प्रबंधन) में संशोधन किया गया है. बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश के बाद अब बैंकों को अपने ग्राहकों की आईडी वेरिफाई करनी होगी. साथ ही उनके रिकॉर्ड मेंटन करने होंगे और ये जानकारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को ये जानकारी मुहैया करानी होगी.
हालांकि 50 हजार से कम रुपये के लेन – देन के लिए कोई आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है. यह नया नियम उन लोगों के लिए है, जो बैंक में 50 हजार रुपये व उससे ज्यादा की रकम में लेन – देन करने जा रहे हैं. नये संशोधन के मुताबिक बैंक खाता खोलते वक्त और 50 हजार रुपये के लेनदेन के दौरान ग्राहक का ऑर्जिनल आईडी कार्ड वेरीफाई करना जरूरी है. ऐसा इसलिए ताकि जाली फोटोकॉपी के इस्तेमाल पर रोक लगाया जा सके. दरअसल सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव करते हुए बैंकों को आधिकारिक पहचान पत्र और फोटोकॉपी के मिलान को जरूरी कर दिया है
सरकार ने लोगों को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में छूट देते हुए यूटिलिटी बिलों को एड्रेस प्रूफ के तौर पर पेश करने की छूट दी है. यानी अब अपना बिजली बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल आदि को अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते है. इस साल जून में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर नया बैंक खाता खोलने और 50,000 रुपये से अधिक राशि के लेनदेन के लिए ‘आधार’ को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य बनाया था. साथ ही कहा था कि मौजूदा खाताधारकों को 31 दिसंबर 2017 तक अपने खाते को ‘आधार’ से लिंक कराना होगा. यदि इस तारीख तक लिंक नहीं कराया तो खाते से लेनदेन पर रोक लग सकती है.यह नोटिफिकेशन प्रिवेंशन ऑफ मनी-लॉन्ड्रिंग (मैंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स), 2005 में संशोधन के लिए जारी किया था. इसके तहत 50,000 रुपए या इससे अधिक राशि के लेनदेन के लिए व्यक्तियों, कंपनियों के लिए आधार के साथ पैन या फॉर्म-60 देना अनिवार्य किया था.
बैंक खातों से आधार को लिंक करना अनिवार्य
बैंक खातों को आधार से लिंक कराने को लेकर चल रहे भ्रम को रिजर्व बैंक ने दूर कर दिया है. आरबीआई ने शनिवार को एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि बायोमेट्रिक पहचान नंबर ‘आधार’ को बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य है. बैंकों को निर्देश का इंतजार किए बगैर इसे लागू करना होगा. दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट में आरटीआई के जवाब के हवाले से कहा गया था कि आरबीआई ने इस संबंध में अब तक कोई निर्देश जारी नहीं किया है.
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