राहत : आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख अब 31 मार्च 2018, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को दी जानकारी

नयी दिल्ली: केंद्र नेबुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी गयी है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटाॅर्नी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 25, 2017 5:21 PM

नयी दिल्ली: केंद्र नेबुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी गयी है.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटाॅर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सूचित किया कि आधार को जोड़ने की समय सीमा दिसंबर के अंत में खत्म हो रही थी, जिसे अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.

वेणुगोपाल ने कहा, हमने इसे 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाने का फैसला किया है. इन योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से भी आधार को जोड़ने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि हालांकि सरकार ने समय सीमा अगले साल मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद आधार से संबंधित मुख्य मामले पर शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि उसने यह भी नहीं कहा है कि जो अपने आधार को बैंक खातों या मोबाइल नंबर से नहीं जोड़ना चाहते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. दीवान ने कहा, इस मामले में अंतिम सुनवाई जरूरी है.

वे बयान दे सकते हैं कि जो लोग आधार जोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी. अटाॅर्नी जनरल ने जब यह कहा कि उन्हें कुछ बिंदुओं पर निर्देश प्राप्त करने हैं तो पीठ ने केंद्र से कहा कि सोमवार को इसका उल्लेख करे.

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