एयरपोर्ट पर इन दस दस्तावेजों में किसी एक को दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री

नयी दिल्ली : एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ने एयरपोर्ट में एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों को अनिवार्य कर दिया है. इन दस पहचान पत्रों में से किसी एक का होना जरूरी है. ब्यूरो ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों के बिना एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री नहीं मिलेगी. इनमें से किसी एक से अपनी पहचान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2017 11:21 AM

नयी दिल्ली : एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ने एयरपोर्ट में एंट्री के लिए 10 पहचान पत्रों को अनिवार्य कर दिया है. इन दस पहचान पत्रों में से किसी एक का होना जरूरी है. ब्यूरो ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों के बिना एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री नहीं मिलेगी. इनमें से किसी एक से अपनी पहचान सुनिश्चित कराकर ही एंट्री मिलेगी. चेक इन के लिए भी यही दस्तावेज दिखाने होंगे.

ये दस दस्तावेज कौन – कौन से है
1. पासपोर्ट
2. वोटर आईडी
3. आधार या मोबाइल-आधार
4. पैन कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सर्विस आईडी
7. स्टूडेंट आईडी कार्ड
8. राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटोयुक्त पासबुक
9. पेंशन कार्ड या फोटो समेत पेंशन के दस्तावेज
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांग मेडिकल प्रमाणपत्र
अगर आपके पास नहीं है ये दस्तावेज तो क्या करें
ब्यूरो ऑफ सिविल एविशएशन सिक्योरिटी के चीफ कुमार राजेश चंद्र के मुताबिक ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी का पहचान पत्र खो जाए तो वह अपनी पहचान साबित करके एंट्री पा सकता है. ‘यदि वाजिब कारणों से कोई यात्री अपने वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाता तो केंद्र या राज्य सरकार के गैजेटेड ऑफिसर के लेटरहेड पर फोटो पहचान प्रमाण पत्र को मान्यता दी जा सकती है.
नाबालिग को भी दिखाना होगा पहचान पत्र
इसके अलावा माता-पिता यदि वैध दस्तावेजों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो घरेलू उड़ानों पर नाबालिग या नवजात बच्चों के लिए अलग से पहचान प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी नहीं होगा. हालांकि अलग से जा रहे नाबालिग को पहचान पत्र दिखाना होगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version