नयी दिल्ली : आपने मोबाइल से आधार को लिंक नहीं किया है तो यह काम फौरन कर लें, क्योंकि यदि आप यह समझ रहे हैं कि इससे छूट मिल जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि मोबाइल से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 है और उस समय तक सभी उपभोक्ताओं के लिए यह काम जरूरी है. यही नहीं नया बैंक खाता खोलने के लिए ई-केवायसी और आधार का प्रमाण पेश करना आवश्यक है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 113 पेज का हलफनामा पेश किया है जिसमें लिखा गया है कि आधार-मोबाइल फोन लिंक करने की योजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है. सरकार अपने स्तर पर 6 फरवरी की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि यह तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की है.
इन बातों का रखें ध्यान, ऐसे करें लिंक
ध्यान दें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से किसी भी तरह से घर बैठे लिंक नहीं होने वाला है. ऐसे में अगर कोई दावा करे कि वो आपका नंबर आधार से लिंक करा देगा तो उसके झांसे में नहीं आयें. ऐसा इसलिए क्योंकि आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स की जरूरत होगी और इसके लिए आपका मौजूद होना आवश्यक है. इसके बाद जैसे ही आपको आपके सेवा प्रदाता का एसएमएस मिले कि आप अपना E-KYC अपडेट करा लें, वैसे ही आप कंपनी स्टोर का रुख करें. यदि आपको अब तक कोई एसएमएस नहीं आया है तो इस बारे में कस्टमर केयर कॉल कर के जानकारी प्राप्त कर लें. कंपनी स्टोर जाकर एग्जीक्यूटिव को अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की डिटेल्स उपलब्ध करायें. वेरिफिकेशन के बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे एग्जीक्यूटिव को बताकर कन्फर्म करें. इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाएंगी. 24 घंटे के भीतर आपको एक और वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा. आपको इस मैसेज का जवाब Yes (Y) में देना होगा. इस तरह आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा.
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