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नयी जीएसटी दरों से घर चलाना आसान, लेकिन घर बनाना होगा मुश्किल, जानें क्या सस्ता-क्या महंगा होगा

गोवाहाटी : जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक को लेकर काउंसिल के अहम सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आज बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा है किपहले जिन 227 उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब नयी व्यवस्था के तहत उनमें मात्र 50 उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. शेष 177 वस्तुओं व उत्पादों पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2017 2:32 PM
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गोवाहाटी : जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक को लेकर काउंसिल के अहम सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आज बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा है किपहले जिन 227 उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब नयी व्यवस्था के तहत उनमें मात्र 50 उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. शेष 177 वस्तुओं व उत्पादों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी और उनका मासिक बजट कम होगा.सुशील मोदी नेकाउंसिलकी बैठक में भोजनावकाश के दौरान ये बातें मीडिया से कहीं हैं. हालांकि इस संबंध में औपचारिक एलानशाम छह बजे के बाद किया जायेगा. ध्यान रहे कि सुशील कुमार मोदी बिहारकेडिप्टी सीएम व वित्तमंत्री हैंऔर वे जीएसटी-एनके प्रमुख हैं.

सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिन 50 उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब जारी रहेगा, वे ज्यादातर लक्जरी प्रोडक्ट हैं.गैर जरूरी और अहितकर चीजों भी इसमें शामिल की गयी हैं. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि च्वींगम, चॉकलेट, आफ्टर सेव क्रीम, वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट, मार्बल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इन पर पहले जीएसटी के तहत 28 प्रतिशत टैक्स लगता था.

सुशील मोदी ने कहा, 28 प्रतिशत कर स्लैब में 227 वस्तुएं थी. फिटमैंट समिति ने इसमें वस्तुओं की संख्या घटाकर 62 करने की सिफारिश की थी जबकि जीएसटी परिषद ने इससे भी आगे बढकर 12 और वस्तुओं को इसके दायरे से हटाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सभी तरह की च्युइंगम, चॉकलेट, फेशियल मैकअप तैयारी के सामान, शैविंग व शैविंग के बाद काम आने वाले सामान, शैंपू, डियोडोरेंट, कपडे धोने के डिटरजेंट पाउडर व ग्रेनाइट व मार्बल पर अब 18 प्रतिशत दर से जीएसटी लगेगा.

उन्होंने कहा-इस बात पर सहमति थी कि 28 प्रतिशत श्रेणी में केवल अहितकर व गैर जरूरी सामान ही होंगे. सुशील मोदी ने कहा, इसलिए आज जीएसटी परिषद ने ऐतिहासिक फैसला किया कि 28 प्रतिशत जीएसटी दर में केवल 50 वस्तुएं ही होंगी. इस स्लैब से हटायी गयी बाकी वस्तुओं पर कर दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. रंग रोगन व सीमेंट को 28 प्रतिशत कर दायरे में ही रखा गया है. उन्होंने कहा, वाशिंग मशीनों व एयर कंडीशनर जैसे लग्जरी उत्पादों को 28 प्रतिशत जीएसटी दायरे में रखा गया है. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद के आज के फैसले का राजस्व पर असर 20,000 करोड रुपये सालाना होगा.

सुशील मोदी ने कहा, इस बात पर सहमति थी कि 28 प्रतिशत स्लैब को धीरे-धीरे 18 प्रतिशत पर लाया जाए. लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर बड़ा असर होगा.

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