2जी मामला : 5 मई से राजा और अन्य के बयान होंगे दर्ज

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई तथा 15 अन्य के बयान दर्ज करने की शुरुआत के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित की है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने अदालत द्वारा 824 पन्नों में […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2014 12:21 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई तथा 15 अन्य के बयान दर्ज करने की शुरुआत के लिए 5 मई की तारीख निर्धारित की है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने अदालत द्वारा 824 पन्नों में पूछे गए 1,718 सवालों का जवाब देने के लिए आरोपियों द्वारा कुछ और समय मांगे जाने पर मामले को 5 मई तक के लिए स्थगित कर दिया. उन्होंने कहा, समय आ गया है जब आरोपी मुझसे सीधे बात करेंगे. यह आरोपियों और न्यायाधीश के बीच बातचीत है.

न्यायाधीश ने कहा, समय देने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं बीच में समय नहीं दूंगा. इसके बाद यह (बयान दर्ज करना) शुरु होगा, और यह जारी रहेगा. इसे उचित गति से चलना चाहिए. न्होंने कहा, आपको (आरोपियों) तेज गति से जवाब देना होगा. सुनवाई शुरु होते ही बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्हें अदालत द्वारा दिए गए प्रश्नों का जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए.

राजा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि मामले के लिए 5 मई की तारीख तय की जानी चाहिए तथा उसके बाद वे और कोई समय नहीं मांगेंगे. स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा की ओर से पेश वकील विजय अग्रवाल ने भी अदालत से सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा.

अदालत ने हालांकि, कहा कि जिरह और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से सवाल पूछना अलग…अलग हैं तथा वकील प्रक्रिया में शामिल नहीं होने जा रहे. इसने कहा, यह आरोपियों और न्यायाधीश के बीच है. आरोपी न्यायाधीश से कुछ कह सकते हैं. ये बहुत साधारण सवाल हैं. न्यायाधीशों ने कहा, चार महीने में, मैंने फाइल पढी है, और आपने (आरोपियों) भी फाइल पढी होगी.ह्णह्ण उन्होंने आरोपियों से पूछा कि क्या आज कोई जवाब देने के लिए तैयार है.

आरोपियों ने न्यायाधीश से कहा कि वे राजा के बयान दर्ज कराने के बाद जवाब देंगे. सुनवाई के दौरान राजा, कनिमोई, बलवा और दो अन्य आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तथा उन्हें आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी गई. अदालत ने मामले में मुकदमे का सामना कर रहे 17 आरोपियों को पूर्व में एक प्रारुप प्रश्नावली दी थी.

पिछले साल अदालत ने नवंबर में अभियोजन पक्ष के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की थी. सीबीआई के पुलिस अधीक्षक एव मुख्य जांच अधिकारी विवेक प्रियदर्शी के बयान के बाद अदालत ने 27 नवंबर 2013 को सीबीआई के गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया संपन्न की थी. अदालत ने रिलायंस एडीएजी के अध्यक्ष अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी, पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया तथा अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती सहित सीबीआई के 153 गवाहों के बयान दर्ज किए थे.

राजा और कनिमोई के अतिरिक्त पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बरुआ, राजा के निजी सचिव रहे आरके चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्र, रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी समूह (आरएडीएजी) के तीन शीर्ष एक्जीक्यूटिव गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नैयर मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

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