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रेस्टोरेंट में आज से उठायें ”सस्ते” लजीज खाने का मजा, जानें जीएसटी में आैर क्या हुआ ”सस्ता”…

नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आेर से अभी हाल ही में करीब 178 वस्तुआें की दरों में कटौती करने के बाद अब रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजनाें का लुत्फ उठाना भी सस्ता हो गया है. रेस्टोरेंट मालिकों ने अपने ग्राहकों को सरकार की आेर से जीएसटी की दरों में की गयी […]

नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आेर से अभी हाल ही में करीब 178 वस्तुआें की दरों में कटौती करने के बाद अब रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजनाें का लुत्फ उठाना भी सस्ता हो गया है. रेस्टोरेंट मालिकों ने अपने ग्राहकों को सरकार की आेर से जीएसटी की दरों में की गयी कटौती का फायदा बुधवार यानी 15 नवंबर से देना शुरू कर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः GST : रेस्तरां में खाना हो सकता है सस्ता, कर्इ वस्तुआें पर कम हो सकते हैं टैक्स

जीएसटी परिषद की आेर से रेस्टोरेंट में भोजन करने पर लगने वाले 18 फीसदी के टैक्स को करीब 13 फीसदी घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया था. इसमें शकरकंदी पर तो टैक्स बिल्कुल हटा ही दिया गया है. परिषद की आेर से किये गये इस फैसले के बाद रेस्टारेंट मालिकों ने सरकार के दबाव के बाद ग्राहकों को फायदा देना शुरू कर दिया है.

इतना ही नहीं, जीएसटी की दरों में परिषद की आेर से रेस्टोरेंट में भोजन करने के अलावा, पास्ता, मियोनी, कंडेंस्ड मिल्क, जूट बैग, और चश्मे की फ्रेम पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया है. इडली और डोसा बैटर पर टैक्स की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और शकरकंदी पर टैक्स की दर को पूरी तरह से खत्म किया गया है.

अब 1000 रुपये के भोजन पर 50 रुपये टैक्स

जीएसटी दरों में कटौती के पहले रेस्टोरेंट में 1000 रुपये का भोजन करने पर 18 फीसदी टैक्स देना पड़ता था. इस 18 फीसदी टैक्स में 9 फीसदी सीजीएसटी आैर नौ फीसदी एसजीएसटी शामिल होता है. इस तरह 1000 रुपये के खाने पर 180 रुपये टैक्स के साथ ग्राहकों को 1180 रुपये का भुगतान करना पड़ता था. वहीं, अब नये टैक्स स्लैब में आपको 1000 रुपये के भोजन पर 5 फीसदी टैक्स यानी 50 रुपये चुकाने पड़ेंगे.

कुछ जरूरी सामान भी हुए सस्ते

साबुन
डिटरजेंट
हाथ की घड़ी
ग्रेनाइट
मारबल
शैंपू
आफ्टर शेव
स्किन केयर
डियोड्रेंट
कैमरे
वॉलेट
शॉपिंग बैग
सूटकेस
च्युइंगम
चॉकलेट

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