मुंबई : निजी क्षेत्र के सबसे बड़े आईसीआईसीआई बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को पेटीएम के जरिये खरीदारी के लिए 20 हजार रुपये तक का त्वरित ऋण देने की घोषणा की है.
बैंक ने कहा कि यह ऋण पहले 45 दिन के लिए ब्याजमुक्त रहेगा. इसके बाद उपभोक्ताओं को 50 रुपये का जुर्माना और तीन प्रतिशत की दर से ऋण का भुगतान करना होगा.
उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान करने के बाद इस सुविधा को पुन: लाभ उठा सकेंगे. बैंक के कार्यकारी निदेशक अनूप बागची ने कहा, इस सुविधा का बार बार लाभ उठाने पर कोई रोक नहीं है.
रोक सिर्फ बकाया राशि होने पर है. उन्होंने आगे बताया कि इसके लिए पेटीएम के साथ कोई वाणिज्यिक प्रबंध नहीं किया गया है.
बकाया चुकता नहीं किये जाने की स्थिति में बैंक ही कार्रवाई करेगा न कि पेटीएम. कुछ सूत्रों के अनुसार, बैंक यह सुविधा अपने उपभोक्ताओं से इतर भी विस्तारित करने वाला है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.