नयी दिल्ली : कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपये के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है, जिन पर कुछ लिखा हुआ है.
हालांकि व्यक्ति ऐसे नोटों को बदलवा नहीं सकता है, यह नोट सिर्फ जमाकर्ता के व्यक्तिगत खाते में जमा किये जा सकते हैं. आरबीआई के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक साक्षरता के तहत मेला आने वाले लोगों को जागरूक कर रहा है. यहां नये नोटों के फीचर समेत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति साक्षर किया जा रहा है.
साथ में, डिजिटल माध्यम से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रगति मैदान के हॉल संख्या 18 में लगे आरबीआई के स्टॉल में लोग अपने सवाल लेकर भी पहुंच रहे हैं.
कोई यहां 500 और 2000 रुपये के ऐसे नोटों की वैधता जानना चाह रहा है, जिन पर कुछ लिखा हुआ है. तो कोई बैंक के खिलाफ शिकायत करने के तरीके के बारे में जानकारी मांग रहा है.
किसी को 10 रुपये के सिक्कों की स्थिति के बारे में जानकारी चाहिए. आरबीआई के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय बैंक पहले भी इस संबंध में भ्रम दूर कर चुका है.
मेला के दौरान लोग हमसे 500 और 2000 रुपये के नये नोटों पर कुछ लिखा होने की स्थिति में उनकी वैधता पर सवाल कर रहे हैं. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नोट पर कुछ लिखा होने या रंग लग जाने की स्थित में भी वह वैध हैं.
बैंक उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा, हालांकि, ग्राहक ऐसे नोटों को बैंक से बदलवा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे नोट वह अपने व्यक्तिगत खातों में जमा करवा सकते हैं.
उन्होंने कहा कि आरबीआई स्वच्छ नोटों की नीति का अनुसरण करता है. नये नोटों को लेकर अभी रिफंड नीति नहीं आयी है इसलिए जिन नोटों पर कुछ लिखा है उन्हें बदलवाया नहीं जा सकता है पर खाते में जमा किया जा सकता है.
आरबीआई ने ऐसे नोटों का लीगल टेंडर वापस नहीं लिया है. अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा हम मेला देखने आने वाले लोगों को नये नोटों के फीचर के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं ताकि वह जाली नोटों की पहचान कर सकें.
उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने पैमफ्लैट्स प्रकाशित कराये हैं. इन पर नोटों के बारे में विस्तृत जानकारी मुद्रित है, जिनका अध्ययन करके लोग नोट की सही तरीके से पहचान कर सकते हैं.
अधिकारियों ने बताया कि 500, 2000 और 200 रुपये के नोटों पर 17 फीचर हैं जबकि 50 रुपये के नये नोट पर 14 फीचर हैं. उन्होंने कहा कि लोग हमारे पास शिकायतें ले कर आ रहे हैं कि दुकानदार 10 रुपये के सिक्के नहीं ले रहे हैं.
हमने ऐसी शिकायतें लेकर आ रहे लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि 10 रुपये के सभी सिक्के मान्य है. हमने संबंध में अधिसूचना को मेले में लगाया हुआ है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम मेले में डिजिटल लेन देन के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं.
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