…तो बाउंस हुए चेक से भी निकाला जा सकेगा पैसा!
चेक बाउंस संबंधी नियमों में सरकार जल्द ही बड़े बदलाव करने जा रही है. चेक बाउंस और उससे जुड़े नियम जल्द ही और कड़े किये जा सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बदलाव को मंजूरी मिल सकती है. नये नियमों के मुताबिक, बैंक में […]
चेक बाउंस संबंधी नियमों में सरकार जल्द ही बड़े बदलाव करने जा रही है. चेक बाउंस और उससे जुड़े नियम जल्द ही और कड़े किये जा सकते हैं.
ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बदलाव को मंजूरी मिल सकती है.
नये नियमों के मुताबिक, बैंक में बाउंस चेक का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बाउंस चेक पर भी पैसा मिल सकता है.
वित्त मंत्रालय इसके लिए कानून में बदलाव पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही, सरकार की तैयारी कई नियमों को सख्त करने की भी है.
गौरतलब है कि पहली बार जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जेल का प्रावधान किया गया था, तो चेक बाउंस होने की घटनाओं में थोड़ी कमी आयी थी.
बताते चलें कि चेक बाउंस होने की स्थिति में पेमेंट लेने के लिए चेक जारी करने वाले व्यक्ति यासंस्थान को दूसरा चेक जारी करना पड़ता है.
चूंकि चेक बाउंस होने पर बैंक जहां पेनाल्टी वसूलता है, वहीं इस पर मुहर लगाकर वापस कर दिया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया से समय के साथ आर्थिक नुकसान भी होता है.
इस बारे में वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन और चेक से पेमेंट करने के मामले में हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में सरकार अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में संशोधन करनेकीतैयारी कर रही है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.