नयी दिल्ली : होस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स आैर कर्मचारी सावधान हो जाएं. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के दायरे में आपकी मेस सर्विस भी आने जा रही है. सरकार होस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को दी जाने वाली मेस सर्विस पर भी जीएसटी लगाने जा रही है. इस बाबत वित्त मंत्रालय ने कहा कि होस्टल में स्टूडेंट्स आैर कर्मचारियों को मिलने वाली मेस सर्विस पर पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा.
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मंत्रालय ने कहा कि मेस चाहे शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित हों या फिर किसी बाहरी ठेकेदार द्वारा, जीएसटी की दर मेस के लिए पांच फीसदी ही रहेगी. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने होस्टल मेस द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर लगने वाले जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है.
सीबीईसी ने कहा कि मेस या कैंटीन द्वारा खाद्य या पेय की आपूर्ति पर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के पांच फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. दर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेस का संचालन शैक्षणिक संस्थान खुद कर रही है या कोई बाहरी ठेकेदार उसे चला रहा है.
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