ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी जल्द होगी Tax Free
नयी दिल्ली : संगठित क्षेत्र (ऑगेनाइज्ड सेक्टर) में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री करने का कानून जल्द पारित हो सकता है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के आगामी बजट सत्र में पारित होने की उम्मीद है. यह विधेयक पारित होने के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों […]
नयी दिल्ली : संगठित क्षेत्र (ऑगेनाइज्ड सेक्टर) में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री करने का कानून जल्द पारित हो सकता है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के आगामी बजट सत्र में पारित होने की उम्मीद है. यह विधेयक पारित होने के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना होगा.
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संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या अधिक की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई कर नहीं देना होता है. एक सूत्र ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के बजट सत्र में पारित होगा.
सूत्र ने कहा कि सरकार संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी को टैक्स फ्री रखने की सुविधा देना चाहती है. यह विधेयक पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था. एक बार यह विधेयक पारित होने के बाद सरकार को टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा के लिए इसे बार-बार करने की जरूरत नहीं होगी.
विधेयक के तहत सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि और ग्रेच्युटी तय करने की अनुमति होगी, जिसका लाभ कर्मचारी केंद्रीय कानून के तहत उठा सकेंगे. श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 18 दिसंबर, 2017 को ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक पेश किया था.
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