RCom पर सख्त हुआ TRAI : मोबाइल ग्राहकों की बकाया राशि लौटाने का निर्देश

नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को उपभोक्ताओं के खर्च नहीं हुए बैलेंस और सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है. ग्राहकों ने इस बारे में नियामक के पास शिकायत की थी, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया है. ट्राई ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 20, 2018 3:28 PM

नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को उपभोक्ताओं के खर्च नहीं हुए बैलेंस और सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है.

ग्राहकों ने इस बारे में नियामक के पास शिकायत की थी, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया है. ट्राई ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी से प्रीपेड ग्राहकों का पैसा और पोस्ट पेड उपभोक्ताओं की जमा राशि लौटाने का निर्देश देते हुए क्रमश: 15 फरवरी और 31 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा है.

ट्राई ने कहा, असामान्य परिस्थतियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस पोर्ट कियेगये मोबाइल नंबरों पर रिचार्ज कूपन या वाउचर प्लान में खर्च नहीं हुए प्रीपेड बैलेंस को लौटाये.

इसके अलावा उन ग्राहकों का भी शेष बैलेंस वापस दिया जाये जो न तो अपना नंबर पोर्ट कर पाये हैं और न ही सेवा का इस्तेमाल कर पायेंगे. घाटे में चल रही और कर्ज के बोझ से दबी आरकॉम ने एक दिसंबर से करीब आधे देश में अपने नेटवर्क पर मोबाइल कॉलिंग सेवा बंद कर दी है. वहीं शेष हिस्से में यह सेवा 29 दिसंबर से बंद हुई है.

ट्राई ने कहा कि आरकॉम की सेवाएं बंद होने से कंपनी के बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अपना नंबर पोर्ट कर लिया है या उनका मोबाइल नंबर बंद हो गया है. ऐसे में उनके खाते में खर्च नहीं हुआ प्रीपेड बैलेंस और सिक्योरिटी डिपाॅजिट बचा है, जिसको कंपनी ने वापस नहीं किया है.

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