20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ऐसे निकालें एक सप्ताह में पीएफ से रकम ऑनलाइन

केवाईसी की जानकारी देना है अनिवार्य ईपीएफओ द्वारा पिछले एक साल में लगातार अपने कामकाज में बदलाव लाया गया है. इसी के तहत ईपीएफओ की कई सेवाएं ऑनलाइन हो गयी हैं. इसका लाभ ईपीएफओ के करोड़ाें सदस्यों को मिल रहा है. इसी के तहत ईपीएफ क्लेम करना और भी सरल व आसान हो गया है. […]

केवाईसी की जानकारी देना है अनिवार्य
ईपीएफओ द्वारा पिछले एक साल में लगातार अपने कामकाज में बदलाव लाया गया है. इसी के तहत ईपीएफओ की कई सेवाएं ऑनलाइन हो गयी हैं. इसका लाभ ईपीएफओ के करोड़ाें सदस्यों को मिल रहा है. इसी के तहत ईपीएफ क्लेम करना और भी सरल व आसान हो गया है. कई तरह के फॉर्म, कार्यालय के चक्कर और महीनों का इंतजार अब नहीं करना पड़ता है. अब आप घर बैठे पीएफ क्लेम कर सकते हैं. ईपीएफओ ने पेंशनधारकों को ऑनलाइन पीएफ क्लेम करने की सुविधा दी है. इससे आप बिना कहीं गये अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं और पीएफ का पैसा आपके बताये गये अकाउंट में एक सप्ताह के अंदर आ जायेगा.
यूएएन पोर्टल पर लॉगइन करें
ईपीएफ क्लेम करने के लिए आपको http://epfi-dia.gov.i-/site_e-/ पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने ईपीएफओ की वेबसाइट खुल जायेगी. यहां आपको ऑनलाइन क्लेम का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद यूएएन पोर्टल खुल जायेगा. अगर आपको यूएएन पोर्टल का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो आप https://u-ifiedportal-mem.epfi-dia.gov.i-/memberi-terface लिंक पर जाकर लॉगइन कर सकते हैं.
फाॅर्म डाउनलोड करें
यूएएन पोर्टल पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जहां आपको फॉर्म 31, 19 और फॉर्म 10C द्वारा क्लेम करने का विकल्प मिलेगा. यहां क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भर कर सबमिट कर दीजिए. ये फॉर्म आप ईपीएफओ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं.
अगर आप फॉर्म नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी केवाईसी के तहत बैंक खाता, आधार व पैन कार्ड की पूरी जानकारी दें. बिना केवाईसी पूरा किये आप ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम नहीं कर सकते हैं. केवाईसी पूरा करने के लिए आपको मैनेज नाम के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जहां आपको केवाईसी का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करके केवाईसी की जानकारी देनी होगी.
बैंक का विवरण
पूरी प्रक्रिया के बाद आपको अपना एकाउंट नंबर देना होगा. मोबाइल नंबर के साथ ही आधार नंबर, यूएएन नंबर और पैन नंबर आदि भी दर्ज करना होगा. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको अगले कुछ दिनों में पैसा मिल जायेगा.
जहां तक संभव हो ईपीएफ में जमा पैसे नहीं निकालें. यह आपके सेवानिवृत्ति के बाद काफी मददगार होगा.
-एसके झा, आयुक्त, ईपीएफओ, पटना

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें