जेटली ने ”स्टैंडर्ड डिडक्शन” लागू कर छीना ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट का लाभ, शेयर से कमाई पर भी टैक्स
नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के नाम पर 40,000 रुपये के ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ का एलान किया. नौकरीपेशा लोगों के लिए ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ की व्यवस्था डेढ़ दशक बाद लागू की गयी है. एक समय में इसे फायदे […]
नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के नाम पर 40,000 रुपये के ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ का एलान किया. नौकरीपेशा लोगों के लिए ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ की व्यवस्था डेढ़ दशक बाद लागू की गयी है. एक समय में इसे फायदे के रूप में देखा जा रहा था, जबकि दूसरी ओर वेतनभोगियों से ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा वापस ले ली गयी है.
मौजूदा समय में 15 हजार रुपये तक के मेडिकल बिल और 19,200 रुपये तक के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है.अबएक अप्रैल से यह सुविधा बंद हो जायेगी. इसके बदले केवल 40000 रुपये के ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ का लाभ मिलेगा. इस प्रकार 34,200 रुपये की सुविधा बंद हो जायेगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पर 40,000 रुपये का फायदा दिया जायेगा.
इस प्रकार देखा जाए तो इस बजट में वेतनभोगियों को टैक्स में छूट के नाम पर 5,800 रुपये का फायदा मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन उस रकम को कहा जाता है जिसे साल में वेतन से हुई कुल कमाई में से घटा दिया जाता है और उसके बाद की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कलकुलेट किया जायेगा. वहीं सरकार ने अब शेयर बाजार से कमाई गयी राशि पर भी टैक्स लगाने का फैसला किया है. सरकार नेशेयर मार्केट से लांग टर्म में एक लाख रुपये कमाई होने पर उस पर दस प्रतिशत टैक्स लगाने का एलान किया है. पहले लांग टर्म टैक्स शेयर बाजार में नहीं लगता था. जेटली ने इसके पीछे तर्क दिया कि शेयर बाजार से अभी अच्छा रिटर्न मिल रहा है.
स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होने से वेतनभोगियों को 5,800 रुपये पर टैक्स कटौती का फायदा मिलेगा. पांच फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाले वेतनभोगियों को 290 रुपये, 20 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वालों को 1160 रुपये और 30 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाले को 1740 रुपये का फायदा होगा. हालांकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी से पेंशन भोगी लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. पहले से भी पेंशनभोगियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस और चिकित्सा पर विभिन्न खर्चों का रीइंबर्समेंट नहीं मिलाता था. अब उन्हें टैक्सेबल इनकर में 40,000 रुपये की कटौती का फायदा मिलेगा.
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