नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मामला भारत में आनलाइन खोजबीन (सर्च) में अनुचित व्यापार व्यवहार का है. आयोग ने वर्ष 2012 में दर्ज शिकायत पर यह कार्रवाई की है.
नियामक ने कहा कि गूगल पर यह जुर्माना ‘स्पर्धा-रोधी व्यवहार’ के लिए लगाया गया है. वैश्विक स्तर पर गूगल पर यह जुर्माना लगाये जाने का विरला मामला है. आरोप है कि गूगल ने आनलाइन सर्च इंजन बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाते हुए ‘आनलाइन सर्च’ में पक्षपात और हेरफेर किया.
वहीं गूगल के प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ‘कंपनी आयोग द्वारा चिन्हित मामूली चिंताओं की समीक्षा कर रही है तथा अगले कदमों पर विचार करेगी.’ सीसीआई आदेश के अनुसार कंपनी पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच प्रतिशत के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है.
आयोग ने कहा कि गूगल ने शिकायत पर जो जवाब दिया है उस पर गंभीरता से विचार के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया गया. यह फैसला 2012 में मैट्रीमनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) की शिकायत पर आया है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.