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वित्त विधेयक 2018 में नये प्रस्ताव का प्रावधान, 5 साल से पहले पीपीएफ खाते से निकाल सकेंगे पैसे

नयी दिल्ली : सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा और नाबालिग के नाम पर लघु बचत खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है. अगर यह मंजूर हो जाता है, तो आप पीपीएफ से समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को […]

नयी दिल्ली : सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाता समय से पहले बंद करने की सुविधा और नाबालिग के नाम पर लघु बचत खाता खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है. अगर यह मंजूर हो जाता है, तो आप पीपीएफ से समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वित्त विधेयक 2018 में प्रस्तावित बदलावों का मकसद स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आनेवाले खातों के परिचालन में लचीलापन लाना है.

कुछ मीडिया रिपोर्ट में जतायी चिंता को दूर करते हुए मंत्रालय ने कहा कि पीपीएफ कानून को दूसरे कानूनों के साथ मिलाते समय मौजूदा सभी संरक्षणों को बरकरार रखा जायेगा. जमाकर्ताओं को पीपीएफ में मिलनेवाले लाभों को इस प्रक्रिया से वापस लेने की कोई योजना नहीं है.’ सरकार ने बचत प्रमाणपत्र कानून, 1959 और लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को सरकारी बचत बैंक कानून 1873 के साथ विलय का प्रस्ताव रखा है. बिल में मौजूदा लाभ के साथ जमाकर्ताओं को लाभ का प्रस्ताव है.

बचत बैंक कानून, 1873 में दो कानूनों के विलय का प्रस्ताव

ब्याज दर और टैक्स पॉलिसी में बदलाव नहीं

पीपीएफ खाता समय से पहले यानी पांच वित्त वर्ष पूरा होने से पहले बंद नहीं किया जा सकता है. संशोधित कानून सरकार को छोटी बचत की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटान के लिए व्यवस्था की अनुमति देगा. मंत्रालय ने कहा,‘छोटी बचत योजनाओं के मामले में संशोधन से ब्याज दर और टैक्स नीति में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. कुछ छोटी बचत योजनाओं को बंद करने की आशंका आधारहीन है.

इनका होगा विलय

सरकार ने बचत प्रमाणपत्र कानून, 1959 और लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को सरकारी बचत बैंक कानून 1873 विलय का प्रस्ताव रखा है.

मुख्य योजनाएं

डाकघर बचत खाता

बचत मासिक आय खाता

राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा

लोक भविष्य निधि,पीपीएफ

सुकन्या समृद्धि योजना

कानूनी जटिलता और अस्पष्टता कम होगी

प्रस्ताव का उद्देश्य जमाकर्ताओं के लिए क्रियान्वयन आसान बनाना है, क्योंकि उन्हें स्मॉल सेविंग स्कीम्स (एसएसएस) के प्रावधानों को समझने के लिए अलग-अलग कानूनों को देखना होता है. प्रस्ताव से कानूनी जटीलता और अस्पष्टता कम होगी. स्मॉल सेविंग स्कीम्स से संबद्ध कानून और नियमों में मौजूदा अस्पष्टताओं को दूर करने और ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए दो कानूनों को सरकारी बचत बैंक कानून, 1873 में विलय का प्रस्ताव किया गया है.

छोटी बचत में निवेश नाबालिग के नाम से

प्रस्ताव के तहत गंभीर बीमारी के इलाज और हायर एजुकेशन समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स को समय से पहले बंद करने का विकल्प होगा. प्रावधानों के तहत एक लाभ यह है कि छोटी बचत में निवेश नाबालिग के नाम से भी किया जा सकता है.’ बिल में जमाकर्ताओं को किसी इमरजेंसी में पीपीएफ खाता पांच साल से पहले बंद करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है.समय से पहले खाता बंद करने को लेकर विशिष्ट योजना अधिसूचना से प्रावधान हो सकता है.’

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