सिक्‍कों पर RBI सख्‍त, बैंकों से कहा : सिक्के लेने से मना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुंबई : देशभर में सिक्‍कों को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक बार फिर बैंकों को चेताया है. रिजर्व बैंक ने बैंकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सिक्‍का जमा लेने से मना करने पर काईवाई होगी. रिजर्व बैंक ने आज कहा कि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 17, 2018 2:15 PM

मुंबई : देशभर में सिक्‍कों को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक बार फिर बैंकों को चेताया है. रिजर्व बैंक ने बैंकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सिक्‍का जमा लेने से मना करने पर काईवाई होगी.

रिजर्व बैंक ने आज कहा कि बैंक उपभोक्ताओं से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर परिणाम दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. आरबीआई ने कहा, हर तरह के वैध नोट और सिक्के लेने से बैंक द्वारा मना नहीं करने का बार-बार परामर्श जारी करने के बाद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं.

उसने कहा कि बदलने या जमा के लिए सिक्के लेने से मना करने पर दुकानदारों व छोटे कारोबारियों समेत लोगों को बड़े स्तर पर दिक्कतें हो सकती हैं. आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने पहले भी कई बार एडवाइजरी जारी कर बैंकों को सिक्‍का जमा करने को कहा था. एक बार के एडवाइजरी में आरबीआई ने सभी बैंको के नोटिस बोर्ड ‘यहां सिक्‍के जमा होते हैं’ का सूचना लगाने को कहा था.

जबकि दूसरी एडवाइजरी में आरबीआई ने सभी बैंकों सिक्‍का मेला लगाकर सिक्‍के जमा करने का निर्देश दिया था. इस बार के आदेश में रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंक एक और दो रुपये के सिक्‍के भी जमा करें. इसके लिए कोई दलील नहीं चलेगी. बैंकों की दलील थी कि सिक्‍के गिनने में ज्‍यादा समय लगता है और कामकाज प्रभावित होता है.

10 रुपये के सभी सिक्‍के वैध, जानकारी के लिए 14440 पर दें मिस्‍ड कॉल

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पूर्व एक और निर्देश जारी किया था, जिसमें 10 रुपये के सभी सिक्‍कों को वैध बताया गया था. बाजार में इस समय 10 रुपये के 14 डिजाइन के सिक्‍के मौजूद हैं. इनमें से कई डिजाइन के सिक्‍कों पर लोगों को संदेह है और उनके लेनदेन से घबराते हैं. आरबीआई लोगों को एसएमएस के जरीए जागरुक कर रही है.

एक बयान में केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कहा, सरकारी टकसालों द्वारा बनाये गये 10 रुपये के सभी सिक्के वैध हैं. जिस सिक्के पर रुपये का चिन्ह है और जिस पर नहीं है, इस तरह के दोनों सिक्के वैध हैं. रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया है. कॉल करने के बाद एक बैक कॉल आती है. सिक्के के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है. टोल फ्री नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल देकर जानकारी पा सकते हैं. आरबीआई ने वेबसाइट पर भी जानकारी अपडेट कर दी है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version