बैंक के कामकाज से हैं परेशान तो जाएं बैंकिंग लोकपाल के पास, ऐसे दर्ज करें शिकायत

बैंकिंग लोकपाल में शिकायत से पहले आपको अपने बैंक में दर्ज करानी होगी परेशानी बैंकिंग कामकाज निपटाने में प्राय: लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. चाहे बचत खाता हो या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर अन्य कोई परेशानी, बैंक कर्मचारी टोल फ्री नंबर का पता बता कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं. लेकिन, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 12, 2018 8:44 AM
बैंकिंग लोकपाल में शिकायत से पहले आपको अपने बैंक में दर्ज करानी होगी परेशानी
बैंकिंग कामकाज निपटाने में प्राय: लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. चाहे बचत खाता हो या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर अन्य कोई परेशानी, बैंक कर्मचारी टोल फ्री नंबर का पता बता कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं. लेकिन, प्राय: बैंक के कॉल सेंटर भी ग्राहकों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते. ऐसे में ग्राहक वापस बैंक के पास जाता है, जहां उसकी सुनवाई नहीं होती. लेकिन, ग्राहकों के पास एक ऐसा साधन है जहां अपनी शिकायत कर सकते हैं.
किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं
रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंकिंग लोकपाल को नियुक्त करता है. जिनके ऑफिस अधिकतर राज्यों की राजधानी में होते हैं. पटना में गांधी मैदान स्थित रिजर्व बैंक में बैंकिंग लोकपाल बैठता है. इस योजना के तहत सभी सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं. कोई भी अधिकृत बैंक ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
सबसे खास बात यह है कि बैंकिंग लोकपाल शिकायत का निवारण करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता. किसी भी तरह के भुगतान या चेक, ड्राफ्ट, बिल के कलेक्शन में देरी या न होने के स्थिति में. रिजर्व बैंक के निर्देशों में निर्धारित शुल्क से ज्यादा लेने के संबंध में सुनवाई की जाती है.
खास-खास
बैंकिंग लोकपाल में शिकायत के लिए पहले आपको अपने बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी. अगर शिकायत करने के बाद आपके पास एक महीने के भीतर बैंक से कोई जवाब नहीं आता या फिर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते है.
इन बातों की कर सकते हैं शिकायत
-बैंक की ओर से की गयी लापरवाही या फिर किसी और वजह से चेक के भुगतान में देरी
-बैंक एकाउंट खोलने या बंद करने में किसी भी तरह की आनाकानी
-रिजर्व बैंक की ओर से दिये गये क्रेडिट या डेबिट कार्ड संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन
-बैंक आपको किसी भी सेवा के लिए मना करता है या बैंक कर भुगतान लेने से मना कर दे
-बैंक बिना किसी कारण के डिपॉजिट एकाउंट खोलने को मना कर दे
-बैंक किसी भी पूर्व सूचना के बिना अपने उपभोक्ताओं से ज्यादा शुल्क लेता है
-बिना पर्याप्त सूचना और वाजिब कारण के आपके डिपॉजिट एकाउंट को जबरन बंद करना
-ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंकर्स चेक जारी करने में देरी या जारी न करना
-सिक्कों को बिना किसी सही कारण के स्वीकार न करना
कैसे करें शिकायत
इसके लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गयी है. आप चाहे तो यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा आप अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल से सीधे इ-मेल करके भी कर सकते हैं. इ-मेल bopatna@rbi.org.in पर भेज सकते है.

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