एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत ने कार्ति की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 2 जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल- मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली कार्ति चिदंबरम की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2018 5:40 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 2 जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल- मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली कार्ति चिदंबरम की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद शनिवार को दिन में बाद के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया. एक घंटे तक चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एयरसेल- मैक्सिस मामलों में कार्ति के लिए अग्रिम जमानत मांगी. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) ने ये मामले दर्ज किये थे. हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति को शुक्रवार को जमानत दे दी थी.

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सीबीआई के मामले में दलील देते हुए सिब्बल ने कहा कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति के खिलाफ न तो कोई आरोप हैं और न ही ऐसा कोई सबूत है, जो यह साबित कर सके कि वह एफआईपीबी अधिकारियों को जानते थे. ईडी के मामले में कार्ति की ओर से ही पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि कार्ति ने अन्य मामलों में भी सहयोग किया है और ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि वह देश से फरार हो जायेंगे या सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.

बहरहाल, दोनों जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई ने अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि तब तक कार्ति को कोई भी अंतरिम संरक्षण न दिया जाये. सिब्बल और सुब्रह्मण्यम के अलावा कार्ति के लिए पेश हुए वकीलों में वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और मोहित माथुर शामिल हैं. कार्ति के पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनकी पत्नी नलिनी चिदंबरम भी अदालत में काला कोट पहने मौजूद थे.

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद कार्ति ने एयरसेल- मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए शुक्रवार को याचिका दायर की. यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए एम/ एस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिये जाने से संबंधित है.

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