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कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो हो सकती है जेल, 31 से पहले एडवांस टैक्स करें जमा

कंपनी के मामले में अगर टैक्स जीरो है, तब भी कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करने पर कंपनी के निदेशकों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इनकम टैक्स नियमों के तहत पेनाल्टी तो लगेगी ही बल्कि लेट फाइलिंग फीस भी लगेगी. वरीय चार्टर्ड अकाउंटेट राजेश […]

कंपनी के मामले में अगर टैक्स जीरो है, तब भी कंपनी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करने पर कंपनी के निदेशकों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इनकम टैक्स नियमों के तहत पेनाल्टी तो लगेगी ही बल्कि लेट फाइलिंग फीस भी लगेगी.
वरीय चार्टर्ड अकाउंटेट राजेश कुमार खेतान ने इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी. न केवल इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले इनकम टैक्स पेयर को बल्कि टैक्स के बाहर के लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलकरना चाहिए. क्योंकि इसके फायदे बैंक, फाइनेंस, बीमा, सरकारी टेंडर आदि क्षेत्र में मिलता है.
इनकम टैक्स की धारा 276
सीसी के तहत अगर किसी का एडवांस टैक्स तीन हजार रुपये से अधिक है
फिर भी इनकम टैक्स नहीं भरने पर
तीन माह एवं अधिकतम 2 वर्ष जेल
व अगर टैक्स 25 लाख रुपये से अधिक बाकी है तो इस स्थिति में
छह माह से 7 साल तक जेल हो सकती है.
रिटर्न फाइल जरूरी
अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में अाते हो या नहीं भी. दोनों स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. दायरे में होने के बाद इनकम टैक्स फाइल करने से जहां आप विभागीय परेशानियाें से बचेंगे. वहीं दायर में नहीं होने पर आपको होम लोन, पर्सनल लोन, बीमा, वीजा का प्रोसेस आदि में काफी मदद मिलेगा.
31 से पहले एडवांस टैक्स जमा करें
एडवांस टैक्स का भुगतान 31 मार्च तक नहीं करने पर ब्याज व पेनाल्टी लगेगी. वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक जिसका निर्धारण वर्ष 2018-19 है. उसका इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई एवं ऑडिट वालों के लिए 30 सितंबर है, लेकिन अगर आपकी कंपनी का अनुमानित इनकम टैक्स 10 हजार या इससे अधिक है तो 31 मार्च 2018 तक एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए. नहीं तो एक्ट 234बी और 234 सी में क्रमश: ब्याज लगेगा. और पेनाल्टी भी लगायी जा सकती है.

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