रांची : नया वित्तीय वर्ष एक दिन बाद (एक अप्रैल से) शुरू हो रहा है. इस दिन से लोगों को सरकार की कई घोषणाओं का लोगों को लाभ मिलने लगेगा, तो कुछ योजनाओं के लाभ से वे वंचित भी हो जायेंगे. नये वित्त वर्ष में आयकर, बीमा, बैंकिंग और जीएसटी के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हो जायेंगे. सबसे बड़ा बदलाव देश के 50 करोड़ गरीब परिवारों को मिलने वाला 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा है. इसका सीधा लाभ देश की गरीब जनता को होगा. सुविधाओं के बीच परेशान करने वाली खबर यह है कि दो साल का रिटर्न भरने का आखिरी मौका शनिवार (31 मार्च, 2018) तक ही है. यदि रिटर्न नहीं भरा, तो जेल भी जाना पड़ सकता है.
खैर, वेतनभोगियों को आयकर में 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन इस साल से मिलने लगेगा. दूसरी तरफ, इस वर्ग के लोगों से 19,200 रुपये का परिवहन भत्ता और 15,000 रुपये के मेडिकल भत्ते की सुविधा वापस ले ली गयी है. हालांकि, दो साल के बीमा कवर के लिए 40,000 रुपये का भुगतान करने पर 10 फीसदी की छूट दी जायेगी. आइए, जानते हैं कि ‘आयुष्मान योजना’ के साथ अन्य बड़े बदलावों के बारे में.
आयुष्मान योजनाके लाभ
-5 लाख रुपये तक का बीमा प्रत्येक परिवार को
-अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च भी शामिल
-10.74 करोड़ परिवार को फायदा मिलेगा
-पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज करवा सकेंगे
-12,000 करोड़ रुपये योजना की अनुमानित लागत
मानक कटौती
-40,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ मिलेगा वेतन भोगियों को
-19,200 का परिवहन भत्ता और 15,000 रुपये के मेडिकल भत्ते की सुविधा वापस ली गयी
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में ज्यादा छूट
-10 फीसदी छूट दो साल के बीमा कवर के लिए 40,000 रुपये देने पर
-दोनों साल 20-20 हजार की कर छूट का दावा भी कर सकते हैं
मेडिकल खर्च पर टैक्स में राहत
-1 लाख रुपये होगी गंभीर बीमारियों पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा
-80,000 रुपये है वर्तमान में 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए
-60,000 रुपये की सीमा 60-80 साल वरिष्ठ नागरिकों के लिए
वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा छूट
-50,000 रुपये टैक्स छूट की सीमा कीगयी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियर और आम मेडिकल खर्च पर
-30,000 रुपये थी पहले यह सीमा सेक्शन 80डी के तहत
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज में कर राहत
-जमा पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री
-5 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपये कीगयी जमा से प्राप्त आय पर टैक्स छूट की सीमा
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में जमा की सीमा बढ़ी
-15 लाख रुपये की गयी निवेश की सीमा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत
-7.5 लाख रुपये थी पहले यह सीमा
-वर्ष 2020 तक किया गया योजना का विस्तार
एनपीएस से आम लोग भी निकाल सकेंगे पैसे
-नेशनल पेंशन स्कीम में जमा रकम निकालने पर टैक्स छूट का लाभ गैर-कर्मचारी वर्ग को भी मिलेगा
डाकघर पेंमेट बैंक बनेंगे
-1.55 लाख रुपये डाकघर देश भर के पेमेंट बैंक के रूप में भी सेवाएं देंगे
-1 लाख रुपये तक का बचत खाता खोल सकेंगे
-25,000 तक की जमा राशि पर 5.5% ब्याज, चालू खाता और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी
-पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक शहरी और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान सेवा पहुंचायेंगे
स्टेट बैंक ने जुर्माना घटाया
-75% तक घटाया बचत खाते में पर्याप्त राशि नहीं रखने पर लगने वाला जुर्माना
-15 रुपये और जीएसटी से ज्यादा जुर्माना नहीं लगेगा किसी भी खाताधारक पर
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान होगा
-लर्निंग डीएल, नया डीएल, डीएल के नवीकरण, नाम-पता बदलने के लिए अलग-अलग फाॅर्म भरने की बजाय सिर्फ फाॅर्म-2 भरना होगा
-जटिलता समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है
-इसमें सड़क हादसे में मृत्यु होने पर अंगदान करने का प्रावधान है
कार-बाइक बीमा
-1,000 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली कार के लिए प्रीमियम 10 फीसदी सस्ता होगा
-75 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइक का प्रीमियम 25 फीसदी तक सस्ता होगा
-350 सीसी से ज्यादा इंजन की क्षमता (सुपर बाइक्स) पर प्रीमियम दोगुना
-150-350 सीसी की बाइक्स के लिए भी प्रीमियम 887 रुपये से बढ़ाकर 985 रुपये
लांग टर्म कैपिटल गेन
-10% टैक्स देना होगा एक साल से ज्यादा रखे शेयरों को बेचने से होने वाली कमाई पर
सेसमें इजाफा
-3 से 4 फीसदी हुआ स्वास्थ्य, शिक्षा में उपकर (सेस)
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.