वेतनभोगी हो जाएं सावधान, रिटर्न भरने में चूक पर इनकम टैक्स कसेगा शिकंजा

नयी दिल्ली : आयकर रिटर्न भरने वाले वेतनभोगी कर्मचारी सावधान हो जायें. यदि आपने आयकर रिटर्न भरने में जरा सी भी चूक की, तो आयकर विभाग आप पर सख्त कार्रवाई कर सकता है. आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ​आयकर रिटर्न (आईटीआर ) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है. विभाग ने कहा है […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 18, 2018 8:27 PM

नयी दिल्ली : आयकर रिटर्न भरने वाले वेतनभोगी कर्मचारी सावधान हो जायें. यदि आपने आयकर रिटर्न भरने में जरा सी भी चूक की, तो आयकर विभाग आप पर सख्त कार्रवाई कर सकता है. आयकर विभाग ने वेतनभोगी कर्मचारियों को गलत ​आयकर रिटर्न (आईटीआर ) दाखिल करने के प्रति आगाह किया है. विभाग ने कहा है कि ऐसे करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी तथा उनके नियोक्ताओं को भी इस संबंध में सूचित किया जायेगा.

इसे भी पढ़ें : इनकम टैक्स रिटर्न के समय पाना है छूट, तो इन बातों का रखें खास ख्याल…

विभाग ने ऐसे करदाताओं को अपनी रिटर्न में आय कम बताने या कटौती को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने जैसे हथकंडे अपनाने के प्रति आगाह किया है. विभाग के बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी ने इस बारे में करदाताओं को परामर्श भी जारी किया है. इस श्रेणी के करदाताओं से कहा गया है कि गलत लाभ के लिए गलत कर सलाहकारों के चक्कर में नहीं पड़ें.

विभाग के अनुसार, रिटर्न में आय कम दिखाना या कटौती बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय है और आयकर कानून की धाराओं के तहत अभियोजन किया जा सकता है. विभाग की जांच शाखा ने जनवरी में एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया था, जो कर्मचारियों को फर्जी तरीके से कर रिफंड हासिल करने में मदद करता है.

सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है. वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर दाखिल करने का सत्र हाल ही में शुरू हुआ है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वेतनभोगी करदाताओं के लिए नये आईटीआर फार्म को हाल ही में अधिसूचित किया.

Next Article

Exit mobile version