नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल की एक अंतरिम याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. गूगल ने यह याचिका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 136 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती देते हुए दायर की थी.
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इस साल फरवरी में आयोग ने गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च में अनुचित कारोबारी प्रक्रियाओं को अपनाने के चलते 136 कराड़ रुपये के जुर्माने का आदेश दिया था. आयोग ने गूगल के खिलाफ 135.86 करोड़ रुपये का यह जुर्माना 2012 में उसके विरुद्ध दायर की गयी ‘अविश्वासी आचरण’ की शिकायतों के आधार पर लगाया था.
यह कंपनी के भारतीय परिचालन से विभिन्न कारोबारों से 2013, 2014 और 2015 में हुई कुल औसत आय के पांच फीसदी के बराबर है. इस संबंध में गूगल के खिलाफ मैट्रिमोनी डॉट कॉम और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी ने शिकायत दायर की थी.
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