Bitcoin मामले में आरबीआई के खिलाफ एक और कंपनी पहुंची अदालत

नयी दिल्ली : बिटक्वाइन जैसी कूट डिजिटल मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र (सर्कुलर) को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आरबीआई ने बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऐसी मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को सेवाएं देने से रोक दिया गया है. फ्लिंटस्टोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2018 3:48 PM

नयी दिल्ली : बिटक्वाइन जैसी कूट डिजिटल मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी एक कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस परिपत्र (सर्कुलर) को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आरबीआई ने बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऐसी मुद्राओं के कारोबार से जुड़ी कंपनियों को सेवाएं देने से रोक दिया गया है. फ्लिंटस्टोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका शुक्रवार को न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था.

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पीठ ने निर्देश दिया है कि इसे ऐसे ही एक मामले की सुनवाई कर रही पीठ के सामने ले जाया जाये. याचिका में आरबीआई के 6 अप्रैल के परिपत्र को मनमाना, अनुचित और असंवैधानिक ठहराते हुए इसे वापस लेने की मांग की गयी है. 22 अप्रैल को गुजरात की कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, आरबीआई और जीएसटी परिषद से जवाब मांगा है.

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