नयी दिल्ली : अगर आपके पास 200 या 2000 के नये नोट हैं, जो फट गये या गंदे हो गये हैं, तो इसे आप बैंक में नहीं जमा करा पायेंगे. दो सौ रूपये और दो हजार रूपये के कटे फटे या गंदे नोटों को बदलने के लिए आरबीआई ने अबतक कोई नीति नहीं बनायी है. अगर आपके पास ऐसे नोट हैं, तो अभी आपको इसका सीधा नुकसान उठाना होगा. बैंक इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा.
दो सौ और दो हजार रूपये के चलन में आये अब डेढ़ साल से ज्यादा हो रहे हैं लेकिन करंसी नोट को बदलने से जुड़े नियमों में इन नोट को शामिल नहीं किया है. कटे फटे या गंदे नोट बदलने के लिए आरबीआई एक्सचेंज नियम की मदद लेता है. आरबीआई के सेक्शन 28 में इसका जिक्र है जिसमें पांच रूपये से लेकर 10, 50, 100, 500, 1,000 के नोट शामिल है. इसमें दो सौ या दो हजार रूपये के नोट का जिक्र नहीं है हालांकि इसमें , 5,000 और 10,000 रुपये के नोट का जिक्र है जो अबतक चलन में नहीं आये है.
सरकार और आरबीआई ने इनके एक्सचेंज पर लागू होनेवाले प्रावधानों में अबतक कोई बदलाव नहीं किया है. नये नोट का ऐलान 8 नवंबर 2016 के बाद किया गया था. बाजार 2,000 रुपये के 6.70 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट बाजार में है. आरबीआई ने अब दो हजार रूपये के नये नोटों की छपाई बंद कर दी है.
बाजार में कटे फटे और गंदे नोटों की शिकायतें आनी शुरू हो गयी है. अगर जल्द ही इसमें बदलाव नहीं किया गया तो आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि अभी इस मामले में इतनी शिकायत नहीं आयी की परेशानी ज्यादा बढ़े लेकिन बैंकों तक धीरे- धीरे शिकायत पहुंच रही है. एक सवाल के जवाब में आरबीआई ने माना है कि अभी नये नोटों की सीरीज में बदली नहीं की जा सकती. ऑफिशल गजट में बदलावों के नोटिफिकेशन होने के बाद ही इसे किया जा सकेगा. हालांकि अबतक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कितना समय लगेगा.
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