राहत! बैंक की इन सेवाओं पर नहीं लगेगी GST

नयी दिल्ली : चेक बुक जारी किया जाना तथा एटीएम से निकासी जैसी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती है. वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से बैंक की तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर माल एवं सेवा कर ( जीएसटी ) लगाये जाने को लेकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2018 8:21 PM

नयी दिल्ली : चेक बुक जारी किया जाना तथा एटीएम से निकासी जैसी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकती है.

वित्तीय सेवा विभाग ने राजस्व विभाग से बैंक की तरफ से ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर माल एवं सेवा कर ( जीएसटी ) लगाये जाने को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने को कहा है.

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारीने बताया, राजस्व विभाग वित्तीय सेवा विभाग से यह कह सकता है कि जीएसटी मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा.

बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर शुल्क का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस मिल रहे थे. ऐसे में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा.

डीएफएस का मानना है कि चेक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट तथा एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता.

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकों के प्रबंधन की तरफ से कर प्राधिकरण के समक्ष बातें रखी है. जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ. इससे माल एवं सेवाओं पर उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर लगता था.

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