16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रोटोमैक बैंक धोखाधड़ी मामले में र्इडी ने की 177 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कानपुर के रोटोमैक समूह द्वारा कथित रूप से 3,695 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी मामले में 177 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि उसने सोमवार काे धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की […]

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कानपुर के रोटोमैक समूह द्वारा कथित रूप से 3,695 करोड़ रुपये की ऋण धोखाधड़ी मामले में 177 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि उसने सोमवार काे धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की कानपुर (उत्तर प्रदेश), देहरादून (उत्तराखंड), अहमदाबाद और गांधीनगर (गुजरात) तथा मुंबई (महाराष्ट्र) की संपत्तियों की कुर्की का अस्थायी आदेश जारी किया है. ईडी का आरोप है कि समूह की ये संपत्तियां मनी लांड्रिंग के जरिये जुटायी गयी अपराध की कमाई है.

इसे भी पढ़ेंः रोटोमैक बैंक धोखाधड़ी : 800 करोड़ नहीं, 3695 करोड़ रुपये का है घोटाला, केस दर्ज

ईडी की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने सीमित संख्या के क्रेता और विक्रेताओं के साथ व्यापार किया और उसे विदेश में लाभार्थी से रियायती ऋणपत्र (एलसी) प्राप्त हुए. उन लाभार्थियों ने इस राशि में से डेढ़ से दो फीसदी का कमीशन सीधे रोटोमैक समूह की कंपनियों के खातों या विक्रम कोठारी के नियंत्रण वाली विदेशों में स्थित कंपनियों के खातों में डाला गया. इस रियायती एलसी राशि का इस्तेमाल कंपनी द्वारा अन्य व्यापारिक गतिविधियों मसल मियादी जमा प्राप्ति (एफडीआर), लौह अयस्क की खरीद और रीयल एस्टेट में निवेश के लिए किया गया.

ईडी ने कहा कि इस कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए आरोपी ने वस्तुओं के व्यापार के नाम पर कोष को इधर उधर किया. आरोपी का कारोबारी लेन-देन सही नहीं था और उसने बैंकों को भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर इस मामले में फरवरी में पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दायर किया था. ईडी-सीबीआई ने बैंक आॅफ बड़ौदा की शिकायत पर कंपनी के निदेशक एवं मालिक विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी साधना कोठारी, पुत्र राहुल कोठारी और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

बैंक का आरोप है कि इन लोगों ने बैंकों के गठजोड़ के साथ 3,695 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. इसमें ब्याज भी शामिल है. इस मामले में शामिल मूल राशि 2,919 करोड़ रुपये की है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें