14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

एरिक्सन को अग्रिम भुगतान के रूप में 500 करोड़ रुपये देगी अनिल अंबानी की RCom

नयी दिल्ली : कर्ज बोझ से जूझ रही रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अपने परिचालन कर्जदाता एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए 500 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की पेशकश की है. एरिक्सन ने अनिल अंबानी समूह की इस कंपनी के खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता आदेश हासिल किया है. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) […]

नयी दिल्ली : कर्ज बोझ से जूझ रही रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अपने परिचालन कर्जदाता एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए 500 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की पेशकश की है. एरिक्सन ने अनिल अंबानी समूह की इस कंपनी के खिलाफ दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता आदेश हासिल किया है. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में सुनवाई के दौरान आरकॉम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अग्रिम भुगतान का सुझाव रखा. इस पर एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनियों से आपसी सहमति से मामले को सुलझाने को कहा.

इसे भी पढ़ेंः आरकाॅम की डूबती नैया को बचाने के लिए अनिल अंबानी ने पेश की नयी स्कीम

उन्होंने कहा कि कंपनियों की समाधान प्रक्रिया में आपको परिचालन से जुड़े कर्जदाताओं की स्थिति का पता है. आपको पांच फीसदी भी नहीं मिलेगा. आप यदि चाहते हैं, तो हम आपको निपटान के लिये समय दे सकते हैं. एरिक्सन के वकील ने कहा कि कंपनी का कुल बकाया 978 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1,600 करोड़ रुपये हो गया. पीठ ने कहा कि अगर आप चाहते हैं, तो हम निपटान की अनुमति दे सकते हैं. इस मुद्दे को सुलझाने के तौर तरीके निकालें.

आरकॉम ने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने की याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी. एनसीएलटी ने एरिक्सन की याचिका पर आरकॉम के खिलाफ ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कंपनी पर कुल मिलाकर लगभग 46,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. उन्होंने आगे कहा कि रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम बकाये और ऋण हस्तांतरण सहित 17,000 करोड़ रुपये अग्रिम भुगतान की पेशकश की है. रिलायंस जियो कंपनी की परिसंपत्तियों को खरीद रही है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें