NCLAT का टाटा से सवाल, क्या वह भूषण स्टील का इनकम टैक्स आैर जीएसटी भी बकाया चुकाएगी?
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को टाटा स्टील से पूछा कि क्या वह भूषण स्टील के आयकर व जीएसटी जैसे सांविधिक बकायों का भुगतान करेगी. टाटा स्टील ने ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत इसी महीने भूषण स्टील को खरीदा है. भूषण स्टील के संस्थापक सिंघल परिवार तथा फर्म के […]
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को टाटा स्टील से पूछा कि क्या वह भूषण स्टील के आयकर व जीएसटी जैसे सांविधिक बकायों का भुगतान करेगी. टाटा स्टील ने ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत इसी महीने भूषण स्टील को खरीदा है. भूषण स्टील के संस्थापक सिंघल परिवार तथा फर्म के परिचालन कर्जदाता लार्सन एंड टुब्रो ने इस अधिग्रहण को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की है. इस पर एनसीएलएटी ने कपंनी के सांविधिक बकायों पर टाटा स्टील से बयान दाखिल करने को कहा.
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एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके साथ ही समाधान पेशेवर (आरपी) से कहा है कि वह बताये कि सभी परिचालनगत कर्जदाताओं को पेश किये गये 532 करोड़ रुपये में से लार्सन एंड टुब्रो को कितनी राशि मिलेगी. इस मामले पर आगे तीन जुलाई को सुनवाई होगी. भूषण स्टील पर विभिन्न बैंकों का 56,000 करोड़ रुपये का बकाया है. यह कंपनी उन 12 बड़े कर्ज चूककर्ताओं में शामिल है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ऋणशोधन प्रक्रिया के लिए चिह्नित किया.
टाटा स्टील ने 35,200 करोड़ रुपये की नकद पेशकश में भूषण स्टील का अधिग्रहण किया. कंपनी अगले 12 माह के दौरान ऋणदाताओं को 1,200 करोड़ रुपये का और भुगतान करेगी, जबकि शेष ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करेगी. प्रक्रिया पूरी होने पर टाटा स्टील की कंपनी में 75 फीसदी हिस्सेदारी होगी. बैंकों की 12.27 फीसदी और सिंघल परिवार के पास 2.5 फीसदी हिस्सेदारी बचेगी, जबकि शेष 10 फीसदी सार्वजनिक होल्डिंग होगी.
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