मोदी सरकार का कड़ा फैसला, ऑपरेशनल स्टाफ को छोड़ अब किसी को नहीं मिलेगा ओवरटाइम एलाउएंस

ओटीए का भुगतान तभी, जब सीनियर अफसर लिखकर निर्देश दें. दिल्लीः केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऑपरेशनल स्टाफ को छोड़कर अब किसी को ओवरटाइम एलाउएंस नहीं दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया है. इस आदेश को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 26, 2018 8:04 PM

ओटीए का भुगतान तभी, जब सीनियर अफसर लिखकर निर्देश दें.

दिल्लीः केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऑपरेशनल स्टाफ को छोड़कर अब किसी को ओवरटाइम एलाउएंस नहीं दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह कदम उठाया है. इस आदेश को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा.

ऑपरेशनल स्टाफ में वैसे कर्मचारी आते हैं, जो दफ्तर के ठीक से काम करने और व्यवस्था को बनाये रखने का काम करते हैं. मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत और देखभाल करने वाले कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं. मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों / विभागों के प्रशासनिक विभाग से ऑपरेशनल स्टाफ की लिस्ट तैयार करने को कहा है.

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि ऑपरेशनल स्टाफ के लिए ओवरटाइम भत्ता की दर में संशोधन नहीं किया जायेगा. वर्ष 1991 में जारी आदेश के अनुसार उन्हें राशि मिलनी जारी रहेगी. कार्मिक मंत्रालय ने कहाकि “ओटीए केवल तभी भुगतान किया जाना चाहिए जब उसके वरिष्ठ अधिकारी संबंधित कर्मचारी को काम की तत्काल प्रकृति में कार्यालय में वापस बुलाने के लिए लिखित रूप में निर्देशित करते हैं.”

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