20 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कॉल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि वह मार्च तिमाही में कॉल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माने लगाने के अंतिम चरण में है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए हम जुर्माना लगाने […]

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि वह मार्च तिमाही में कॉल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माने लगाने के अंतिम चरण में है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए हम जुर्माना लगाने के अंतिम चरण में हैं.

इसे भी पढ़ें : कॉल ड्रॉप: तो क्या टेक्नॉलजी की मदद से मूर्ख बना रही है कंपनियां

दूरसंचार सेवाओं की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नये नियम एक अक्तूबर, 2017 से लागू किये गये. नये नियम लागू होने के बाद से आकलन की दो तिमाहियां पूरी हो चुकी हैं. शर्मा ने कहा कि उल्लंघन करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किये जा चुके हैं और जवाब देने के लिए उन्हें 21 दिन का समय दिया गया है.

हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों का नाम नहीं बताया. उन्होंने कहा कि यह आकलन ट्राई के नये सेवा गुणवत्ता मानकों के हिसाब से जनवरी-मार्च के दौरान नेटवर्क के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें