नयी दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के महाप्रबंधक अरिजित बसु ने शुक्रवार को कहा कि विजय माल्या की संपत्तियों की नीलामी से हमने 963 करोड़ रुपये वसूले हैं. आगे उन्होंने कहा कि माल्या से वसूली के आदेश को लागू करने संबंधी ब्रिटेन की अदालत के आदेश से खुशी हुई है, पूरा पैसा वसूलने की उम्मीद बढ़ी है. आपको बता दें कि ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या से बकाया की वसूली का प्रयास कर रहे भारत के 13 बैंकों के गठजोड़ के पक्ष में निर्णय लागू कराने के लिए प्रवर्तन का आदेश जारी किया है. माल्या पर बैंकों के साथ कर्ज में 9 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है और वह अपने को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल अर्जी का विरोध कर रहे हैं.
इस आदेश के तहत ब्रिटेन उच्च न्यायालय के प्रवर्तन अधिकारी को माल्या की लंदन के पास हर्टफोर्डशायर में संपत्तियों में प्रवेश की अनुमति दी गयी है. इसके तहत अधिकारी और उसके एजेंट को ब्रिटेन के वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक और ब्रैंबल लॉज में उनके ठिकानों में प्रवेश की अनुमति होगी. माल्या इस समय वहीं हैं. यहां चर्चा कर दें कि एजेंटों को बल प्रयोग का भी अधिकार होगा. हालांकि, यह प्रवेश का निर्देश नहीं है. इसका मतलब है कि बैंकों के लिए यह एक साधन है जिसका इस्तेमाल वे करीब 1.14 अरब पाउंड की वसूली के लिए कर सकते हैं. इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय का प्रवर्तन अधिकार या उसके तहत कोई प्रवर्तन एजेंट जरूरी होने पर संपत्ति में प्रवेश के लिए पर्याप्त बल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
कुर्क नहीं होगी विजय माल्या की संपत्ति
बेंगलुरु पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से गुरुवार को कहा कि उसने शराब व्यवसायी विजय माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की है. लेकिन फेरा उल्लंघन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में पुलिस इनमें से कोई संपत्ति कुर्क नहीं कर पायी है. बेंगलुरु पुलिस ने इडी के जरिये मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत को बताया कि वह माल्या की संपत्ति कुर्क नहीं कर पायी, क्योंकि इनमें से कुछ को मुंबई क्षेत्र के ईडी ने कुर्क कर लिया है और शेष संपत्ति परिसमापन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं.
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