बदले नियम : अब डिमांड ड्राफ्ट पर पैसा देने वाले का भी होगा नाम

नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के नियमों में बदलाव किये हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है. केंद्रीय बैंक ने अब किसी भी डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले के नाम का भी उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है. ”जी हां” बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2018 10:15 AM

नयी दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने डिमांड ड्राफ्ट के नियमों में बदलाव किये हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है. केंद्रीय बैंक ने अब किसी भी डिमांड ड्राफ्ट पर बनवाने वाले के नाम का भी उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है. ”जी हां” बैंक की शाखा से डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम भी डीडी के फ्रंट पर अंकित होगा. मौजूदा नियमों के अनुसार डीडी में सिर्फ उस संस्था या व्यक्ति के नाम का ही जिक्र किया जाता है, जिसे भुगतान किया जाना है.

Airtel पेमेंट बैंक अब बना सकता है नया ग्राहक, आरबीआई और UIDAI से मिली अनुमति

आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गयी है कि डिमांड ड्राफ्ट की खरीद करने वाले का नाम उजागर न होने के चलते पैदा होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. डीडी जमा कराने वाले का नाम न होने से इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा सकता है जिसके कारण अब आरबीआई ने फैसला लिया है कि डीडी के अगले हिस्से पर खरीददार के नाम का भी उल्लेख किया जाएगा.

RBI ने बैंक आॅफ चाइना को दिया भारत में कामकाज का लाइसेंस

डीडी के अलावा पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक पर भी यह नियम लागू होगा. आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से दिया गया यह आदेश 15 सितंबर, 2018 से लागू किया जाएगा. यहां चर्चा कर दें कि इससे पहले भी केंद्रीय बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के उद्देश्‍य से कई फैसले लिये हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version