CCI ने ग्लेनमार्क फार्मा समेत तीन दवा कंपनियों पर लगाया 47 करोड़ रुपये का जुर्माना
नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, उसके तीन अधिकारियों समेत दो अन्य फार्मा कंपनियों तथा गुजरात की चार केमिस्ट एसोसिएशनों पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए करीब 47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, एक कैरी एंड फॉरवर्ड (सीएंडएफ) एजेंट पर भी जुर्माना लगाया गया है. इन सभी पर […]
नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, उसके तीन अधिकारियों समेत दो अन्य फार्मा कंपनियों तथा गुजरात की चार केमिस्ट एसोसिएशनों पर अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए करीब 47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा, एक कैरी एंड फॉरवर्ड (सीएंडएफ) एजेंट पर भी जुर्माना लगाया गया है. इन सभी पर इकाइयों की स्टॉकिस्टों के रूप में नियुक्ति से पहले एसोसिएशनों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने को अनिवार्य कर प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है.
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अपने 86 पृष्ठ के आदेश में प्रतिस्पर्धा आयोग ने इन इकाइयों को निर्देश दिया कि वे भविष्य में एनओसी को अनिवार्य करने से बचें, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा रोधी है. तीन फार्मा कंपनियों ग्लेनमार्क, डिवाइन सेवियर प्राइवेट लिमिटेड और हेतेरो हेल्थकेयर पर जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट बीएम ठक्कर एंड कंपनी, फेडरेशन ऑफ गुजरात स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन तथा तीन घटक एसोसिएशनों तथा उनके अधिकारियों पर यह जुर्माना लगाया गया है. ग्लेनमार्क और उसके तीन अधिकारियों को 45 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया है. इन कंपनियों तथा अधिकारियों पर कुल 46.59 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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