अगर आपने अबतक नहीं भरा Return, तो घबराएं नहीं, सरकार ने 31 अगस्‍त तक बढ़ायी तारीख

नयी दिल्ली : सरकार ने व्यक्तिगत और आडिट की अनिवार्यता के नियम के दायरे में न आने वाले आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है. नये आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था. ऐसे करदाताओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2018 9:02 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने व्यक्तिगत और आडिट की अनिवार्यता के नियम के दायरे में न आने वाले आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है. नये आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था.

ऐसे करदाताओं जिनके खातों का आडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई-आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.

दिल्ली के चार्टर्ड एकाउंटेंट आरके गौड़ ने कहा कि इस निर्णय से व्यक्तिगत, वेतनभोगी और आडिट की अनिवार्यता में न आने वाले छोटे कारोबारियों को सुविधा होगी.

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