नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून में संशोधनों पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी. ताजा संशोधनों के तहत डीलरों के लिए एकमुश्त कर भुगतान वाली कंपोजीशन योजना के तहत कारोबार सीमा को बढ़ाकर डेढ करोड़ रुपये करना शामिल है. सरकार संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में ही इन संशोधनों को संसद में पेश कर देगी. यह संशोधन केंद्रीय जीएसटी कानून, एकीकृत जीएसटी कानून, मुआवजा उपकर कानून में किया जायेगा.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि जीएसटी कानून में संशोधनों पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है. कुल मिलाकर कानून में 46 संशोधनों को मंजूरी दी गयी है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा नियोक्ताओं को कर्मचारियों को दी जाने वाली खाद्य पदार्थों, परिवहन और बीमा जैसी सुविधायें के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध होगी. संशोधनों में रिवर्स चार्ज प्रणाली में सुधार भी शामिल किया गया है.
सूत्रों के अनुसार, अलग-अलग कारोबार करने वाले कंपनियों के लिए अलग-अलग पंजीकरण कराने, पंजीकरण रद्द कराने, रिटर्न दाखिल करने के नये नियम और बहुपक्षीय चालान को शामिल करने वाले एकीकृत डेबिट, क्रेडिट नोट जारी करने जैसे कई संशोधन शामिल हैं.
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