नयी दिल्ली : विशेष भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को शनिवार को सार्वजनिक सम्मन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है. इसमें कहा गया है कि अगर वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए, तो उनकी संपत्ति नये कानून के तहत जब्त कर ली जायेगी.
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एमएस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किये हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नये कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है. ईडी ने दोनों पर धनशोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाये हैं.
पूर्वी और निशाल के खिलाफ नोटिस में उनसे यह बताने के लिए कहा गया है कि क्यों न आवेदन में वर्णित संपत्तियों (ईडी की ओर से पूर्व में दर्ज) को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाये. अदालत ने दोनों को 25 सितंबर को सुबह 11 बजे अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है. इसी तारीख को नीरव मोदी को भी पेश होने के लिए कहा गया है.
नीरव मोदी के खिलाफ तीसरे सार्वजनिक नोटिस में उसे उसी दिन और उसी वक्त अदालत में पेश होने के लिए कहा गया. इसमें कहा गया है कि जैसा कि तुम देश छोड़ कर भाग गये हो और मामले की सुनवाई के लिए आने से इनकार कर रहे हो, तो इस हालत में तुम्हें उपरोक्त अध्यादेश के तहत भगोड़ा घोषित किया जाना चाहिए.
न्यायाधीश ने सार्वजनिक घोषण में कहा कि मैं तुम्हें (नीरव) यह बताने का नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न तुम्हें भगोड़ा घोषित करने का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए और क्यों नहीं आवेदन में दर्ज संपत्तियों को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाना चहिए.
नोटिस में कहा गया कि इसलिए मैं नीरव दीपक मोदी को मेरे समक्ष 25 सितंबर सुबह 11 बजे तक अथवा उससे पहले हाजिर होने के निर्देश देता हूं. ऐसा नहीं करने पर इस आवेदन पर अध्यादेश/नियमों के अनुसार कर्रवाई की जायेगी.
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