मुंबई : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले में इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऊषा अनंतसुब्रमण्यन को एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी है. इससे पहले, इसी महीने अदालत ने इस मामले में अनंतसुब्रमण्यन के खिलाफ अभियोजन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी को संज्ञान में लिया था.
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प्रक्रिया के तहत जब कोई अदालत मंजूरी का संज्ञान लेती है, तो आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन किया जाता है. उसके बाद आरोपी जमानत के लिए अपील कर सकता है. इसी के अनुरूप अनंतसुब्रमण्यन विशेष न्यायधीश जेसी जगदाले की अदालत में पेश हुईं और उन्होंने जमानत के लिए अपील की. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. सरकार ने 14 अगस्त को अनंतसुब्रमण्यन को बर्खास्त कर दिया था.
अनंतसुब्रमण्यन को तीन महीना पहले इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के तौर पर उनकी शक्तियों को वापस ले लिया गया था. इलाहाबाद बैंक में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनने से पहले ऊषा अनंतसुब्रमण्यन पंजाब नेशनल बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ थी. पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले के सीबीआई के आरोप पत्र में उनका नाम शामिल है. आरोप है कि पीएनबी के शीर्ष पद पर रहते हुए वह बैंक के कामकाज पर उपयुक्त तरीके से नियंत्रण रखने में विफल रहीं.
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