मुंबई : आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की मुंबई शाखा ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान को किराये से होने वाली अनुमानित कमाई पर कर से राहत दी है. यह मामला बांद्रा के हाइकन रेजीडेंसी में खान के खाली पड़े अपार्टमेंट से जुड़ा है. न्यायाधिकरण ने खान की याचिका स्वीकार करते हुए 21 अगस्त को अपने आदेश में उनसे की गयी ऊंची कर मांग को खारिज कर दिया.
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अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी याचिका में कहा था कि निर्माण में खामियों के चलते वह अपने 6,000 वर्गफुट की संपत्ति को किराये पर नहीं उठा सके. आयकर अधिकारियों ने पाया कि आकलन वर्ष 2011-12 के दौरान खान ने अपनी संपत्ति के किराये का संभावित मूल्य कम दिखाया है, जबकि संपत्ति के स्थान और उसके आकार के आधार पर यह ज्यादा होना चाहिए. खरीद के समय इस संपत्ति का मूल्य 11.58 करोड़ रुपये दिखाया गया.
खान ने संपति से सालाना किराया आय चार लाख रुपये दिखायी, जबकि आकलन अधिकारी ने कुल निवेश के सात फीसदी को किराया आय का आधार बनाया. इसके हिसाब से इस संपत्ति से किराये के रूप में पूरे साल में होने वाली आमदनी 81.08 लाख रुपये से कुछ अधिक बैठती है. मानक कटौती के बाद खाली पड़ी संपत्ति से खान की आंकी गयी कमाई 5.67 लाख रुपये रही. अधिकरण ने स्वीकार किया कि खान ने 11.8 लाख रुपये कर योग्य किराये के तौर पर पेश किये, जबकि आयकर आयुक्त (अपील) ने इसका मूल्य 50 लाख रुपये तय किया.
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