GST के तहत एक अक्तूबर से 1% TCS काटेंगी ई कॉमर्स कंपनियां
नयी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्तूबर से अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीसीएस) करेंगी वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को टीसीएस को 0.50 प्रतिशत की दर से अधिसूचित किया. यह केंद्रीय कर कानून के तहत अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-काॅमर्स पोर्टल के जरिये राज्य के भीतर कर योग्य […]
नयी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्तूबर से अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीसीएस) करेंगी वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को टीसीएस को 0.50 प्रतिशत की दर से अधिसूचित किया.
यह केंद्रीय कर कानून के तहत अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ई-काॅमर्स पोर्टल के जरिये राज्य के भीतर कर योग्य आपूर्ति के शुद्ध मूल्य पर लागू होगा. राज्य भी इसका अनुसरण करते हुए राज्य के अंदर आपूर्ति पर 0.50 प्रतिशत एसजीएसटी को अधिसूचित करेंगे.
ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय भी एक प्रतिशत का एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) टीसीएस के रूप में काटा जाएगा.
मंत्रालय ने पिछले सप्ताह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टीसीएस के प्रावधान को क्रियान्वित करने की तारीख एक अक्तूबर अधिसूचित की थी. इस कानून में एक प्रतिशत तक टीसीएस लगाने का प्रावधान है.
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