सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ायी, 15 अक्टूबर लास्ट डेट

नयी दिल्ली : सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर करने की घोषणा की. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अंशधारकों से यह मांग मिली थी कि ऐसे करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके लिए […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2018 7:59 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर करने की घोषणा की. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अंशधारकों से यह मांग मिली थी कि ऐसे करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ायी जाये.

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सीबीडीटी ने बयान में कहा कि संबंधित श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2018 किया जा रहा है. हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि आयकर कानून, 1961 की धारा 234ए (स्पष्टीकरण एक) के तहत रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ायी गयी है. करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा.

इससे पहले सीबीडीटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वेतनभोगी करदाताओं तथा अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 31 अगस्त तक 71 फीसदी बढ़कर 5.42 करोड़ पर पहुंच गयी है. इस श्रेणी के करदाताओं को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न पिछले महीने तक दाखिल करना था.

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