नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने ट्राई के तहत एक लोकपाल (ओम्बुड्समैन) की नियुक्ति के लिए कानूनी राय मांगी है. इसका लक्ष्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायत पर निष्पक्ष सुनवाई है. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में लोकपाल की व्यवस्था से जुड़े कुछ बिन्दुओं पर कानूनी राय मांगी है. एक बार राय मिलने के बाद जरूरत पड़ने पर व्यवस्था में संशोधन किया जायेगा. उसे ट्राई से साझा किया जायेगा.
इसे भी पढ़ें : लोकपाल आखिर कब?
लोकपाल का पद बनाने के लिए ट्राई कानून में संशोधन किया जा सकता है. लोकपाल को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दंडित करने और उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की शक्ति दी जा सकती है. वर्तमान में दूरसंचार शिकायत निवारण तंत्र बहुत हद तक सेवा प्रदाताओं के नियंत्रण में है. वर्तमान नियमों के अनुसार, दूरसंचार उपभोक्ता अपने सेवा प्रदाताओं के कॉल सेंटर में फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इसके बाद शिकायत का समाधान नहीं होने पर मामले को नोडल अधिकारी को भेजा जा सकता है. फिर भी मामला नहीं सुलझने पर सेवा प्रदाताओं द्वारा अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाता है. अधिकतर मामलों और खासकर बिलिंग विवाद में उपभोक्ता इन तीनों स्तरों से राहत नहीं मिलने की शिकायत करते हैं. ये शिकायतें उपभोक्ताओं और संबंधित कंपनियों के बीच ही रह जाती हैं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.